पंचायत के जरिए टैक्स वसूलेगी बिहार सरकार - Panchayat Me Lagega Tax
बिहार की पंचायतों में दो दर्जन से अधिक तरह की कर (टैक्स) वसूली होगी। टैक्स 1 रुपये से 5 हजार रुपये तक का होगा। पंचायती राज विभाग के अनुसार, टैक्स वसूलने का प्रावधान बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 की धारा 27 में ही है।
निजी आवासीय भवन पर होल्डिंग कर सालाना अधिकतम 100 रुपये होंगे। पक्का घर के लिए 100 रुपये, अर्द्धपक्का घर के लिए 50 रुपये कर लगेगा। जिनके घर मिट्टी के हैं, उनसे कर नहीं लिया जायेगा। प्रधानमंत्री आवास या इंदिरा आवास के लिए 25 रुपये सालाना कर हैं।
पेयजलापूर्ति और कचरा उठाव के लिए प्रतिमाह 30 रुपये प्रति उपभोक्ता परिवार लिया जायेगा। सार्वजनिक शौचालय के उपयोग पर भी शुल्क लगेगा। पंचायतों में संचालित पक्का दुकान और कच्चा (गुमटी) दुकान से भी कर लिया जायेगा।
सरकार का कहना है कि लंबे समय से टैक्स की दरों में बदलाव नहीं हुआ था। इसलिए अब नई दरें लागू की जा रही हैं। बिहार सरकार पंचायत के जरिए टैक्स वसूलेगी।
भवन कर, कमर्शियल लैंड टैक्स, सिनेमा, होर्डिंग्स, व्यापार कर, पीने का पानी, हाट लगाने, कूड़ा उठाने के लिए टैक्स लिया जाएगा। पंचायत को टैक्स क्लेक्शन करने का अधिकार दिया। बिहार में पहली बार टैक्स वसूले जाने का फैसला लिया है।
सरकार का कहना है कि इससे ग्राम पंचायतों की अपनी आय बढ़ेगी और विकास कार्यों के लिए उन्हें राज्य सरकार पर पहले की तुलना में कम निर्भर रहना पड़ेगा।